(05-06-2023) (‘‘मॉंग अनुसार‘‘ श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया)ई - कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के चिन्हित उन्नत कृषि यंत्रों पर ‘‘मॉंग अनुसार‘‘ (ऑन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इस हेतु उन्नत कृषि यंत्र चिन्हित किये गये है। इन यंत्रों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी-
1.‘‘मॉंग अनुसार श्रेणी‘‘ के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किये जाने होंगें। इन यंत्रों हेतु पृथक से लक्ष्य जारी नहीं किये जावेगे।
2. इस श्रेणी अंतर्गत चिन्हित यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नही की जावेगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जायेगा। अनुमोदन की सूचना कृषक को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी।
3. इस श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के सामान ही रहेगी।
वर्ष 2023-24 हेतु कृषि यंत्र के आवेदन दिनांक 06.06.2023 से पोर्टल पर आमंत्रित किये जाने है। इच्छुक कृषक यंत्र के लिये आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दिनांक 06.06.2023 दोपहर 12ः00 बजे से कर सकेंगें।
पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर - (इच्छुक कृषक निर्धारित धरोहर राशि रु.5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।)
नोटः-
आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री
(देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बना कर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
‘‘मॉंग अनुसार श्रेणी‘‘ श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकतें हैं।
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(29-08-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि शासकीय योजनाओं अंतर्गत कार्य करने हेतु डीलर के लिये G.S.T. नम्बर अनिवार्य है। अतः आप से संबंधित डीलर का G.S.T. नम्बर 3 दिवस के अंदर पोर्टल पर अपडेट करें G.S.T. नम्बर अपडेट नही करने की स्थिति में डीलर को पोर्टल से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा वह पोर्टल पर कार्य नही कर सकेगा। पोर्टल पर शीघ्र ही लक्ष्य जारी किये जाने है।
(29-12-2021) ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल का बैंक खाता क्रमांक परिवर्तन की सूचना
निर्माताओं को सूचित किया जाता है की, धरोहर राशि एवं वार्षिक पोर्टल शुल्क (अलग-अलग) ऑनलाइन माध्यम (RTGS/NEFT ) से निम्न लिखित नवीन खाते में जमा करावें एवं ऑनलाइन भुगतान की जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।