(29-08-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि शासकीय योजनाओं अंतर्गत कार्य करने हेतु डीलर के लिये G.S.T. नम्बर अनिवार्य है। अतः आप से संबंधित डीलर का G.S.T. नम्बर 3 दिवस के अंदर पोर्टल पर अपडेट करें G.S.T. नम्बर अपडेट नही करने की स्थिति में डीलर को पोर्टल से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा वह पोर्टल पर कार्य नही कर सकेगा। पोर्टल पर शीघ्र ही लक्ष्य जारी किये जाने है।
(05-08-2022) कृषि यंत्रों कृषि (अभियांत्रिकी के अनुदान) भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन की सूचना
अनुदान योजनाओं अंतर्गत कृषकों को प्रदाय किये जा रहे कृषि यंत्रों (कृषि अभियांत्रिकी) के अनुदान के भुगतान हेतु प्रक्रिया में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है अतः लॉटरी अंतर्गत चयनित कृषक निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही करें-
1. लॉटरी से चयन उपरांत कृषकों को विभाग द्वारा क्रय स्वीकृति जारी की जायेगी। क्रय स्वीकृति हेतु यदि किसी अभिलेख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो संबंधित कार्यालय द्वारा कृषक को पृथक से अवगत कराया जायेगा। यदि किसी यंत्र हेतु धरोहर राशि का ड्रॉफ्ट भी चाहा गया है तो वह भी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. क्रय स्वीकृति जारी होने पर कृषक को अपनी पसंद के डीलर से चाहे गये मॉडल को खरीदने की दर के संबंध में मोलभाव कर अंतिम दर प्राप्त करनी होगी। डीलरों की सूची आवेदन के प्रिंट आउट के साथ प्राप्त होगी।
3. पोर्टल पर प्रत्येक कृषक को कृषक लॉगइन अंतर्गत लॉगइन करके क्रय किये जाने वाले मॉडल तथा मोलभाव उपरांत निश्चित की गई खरीदने की दर के साथ-साथ निर्माता तथा संबंधित डीलर का चयन करना होगा।
4. कृषक द्वारा कृषक लॉगइन अंतर्गत चयन किये गये डीलर के यहॉ ही उसका प्रकरण खुलेगा तथा आगे क्रय की कार्यवाही की जाना होगी।
5. शासन द्वारा नरसिंहपुर जिले का चयन ‘‘ई-रूपी वाउचर‘‘ से अनुदान भुगतान हेतु किया गया है अतः उपरोक्त 1 से 4 बिन्दुओं की कार्यवाही उपरांत आगे की कार्यवाही हेतु नरसिंहपुर जिले हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जाऐंगे। नरसिंहपुर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में आगे की कार्यवाही पूर्व की व्यवस्था अंतर्गत ही होगी।
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(20-07-2022) ("मॉंग अनुसार" श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया)
ई - कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के चिन्हित उन्नत कृषि यंत्रों पर "मॉंग अनुसार" (ऑन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इस हेतु उन्नत कृषि यंत्र चिन्हित किये गये है। इन यंत्रों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी-
1. "मॉंग अनुसार श्रेणी" के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किये जाने होंगें। इन यंत्रों हेतु पृथक से लक्ष्य जारी नहीं किये जावेगे।
2. इस श्रेणी अंतर्गत चिन्हित यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नही की जावेगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जायेगा। अनुमोदन की सूचना कृषक को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी।
3. इस श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के सामान ही रहेगी।
कृषको को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में निम्नानुसार कृषी यंत्रों को मांग अनुसार श्रेणी में रखा गया हैं।
- पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र - (आवेदन हेतु डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) की आवश्यकता नहीं है। )
नोट:-
- आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बना कर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
- "मॉंग अनुसार" श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकतें हैं।
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(01-06-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रो को टेस्टिंग करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। अतः सभी निर्माता अपने कृषि यंत्रो की टेस्टिंग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में करा सकते हैं।
(29-12-2021) ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल का बैंक खाता क्रमांक परिवर्तन की सूचना
निर्माताओं को सूचित किया जाता है की, धरोहर राशि एवं वार्षिक पोर्टल शुल्क (अलग-अलग) ऑनलाइन माध्यम (RTGS/NEFT ) से निम्न लिखित नवीन खाते में जमा करावें एवं ऑनलाइन भुगतान की जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।