(05-10-2020) क्रय स्वीकृति के बाद डीलर द्वारा यन्त्र/ सामग्री के मॉडल में परिवर्तन किये जाने के बाद पुनः क्रय स्वीकृति जारी होगी ।
कृषक कृपया ध्यान दें - विभाग की जानकारी में यह बात आई है कि , कुछ व्यक्ति विभागीय अधिकारी बनकर कृषकों से दूरभाष पर ओ.टी.पी (OTP ) नंबर मांग रहे है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है की ओ.टी.पी (OTP ) नंबर गोपनीय है जो कृषक को मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है तथा इसका उपयोग कृषक द्वारा आवेदन करने हेतु तथा डीलर का चयन करते समय उपयोग किया जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति को चाहे वह विभागीय अधिकारी हो अथवा अन्य कोई , कृषक अपना ओ.टी.पी (OTP ) नंबर नहीं बतावें।
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महत्वपूर्ण सूचना दिनांक (27 जुलाई 2020)
1. कोविड-19 की स्थिति के कारण बजट उपलब्धता में कमी को देखते हुये स्वचलित रीपर तथा रीपर कम बाईंडर के लक्ष्य जिनके विरूद्ध दिनांक 20-07-2020 से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे थे तथा जिनकी लाॅटरी दिनांक 05-08-2020 को नियत की गई थी, उन लक्ष्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अतः इन लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों पर लाॅटरी आदि की कोई कार्यवाही नही की जायेगी।
2. पोर्टल पर ‘‘मांग अनुसार श्रेणी‘‘ के अंतर्गत भी अब कोई आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
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तकनीकी सहायता हेतु निम्न लिखित दूरभाष पर संपर्क करें :- सिंचाई उपकरणों हेतु - 0755-4935002
कृषि यंत्रों हेतु - 8719962442
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समस्त कृषकों/निर्माता/डीलरों को सूचित किया जाता है की इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जावेगें। कृषक कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।
आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।
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