ऑनलाइन डी. बी. टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि की जानकारी

1. राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना -

अ. स्प्रिंकलर सेट (इकाई लागत 19600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000/ - अनुदान देय हैं |

ब. ड्रिप सिस्टम(इकाई लागत 80000/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000/ - अनुदान देय हैं |

स. मोबाइल रेनगन(इकाई लागत 31600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/ - अनुदान देय हैं |


2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) -

2.1 "पर ड्राप मोर क्राप" (माइक्रोइरीगेशन)घटक

अ. स्प्रिंकलर सेट -

1. लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2. अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

ब. ड्रिप सिस्टम -

1. लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2. अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

स. रेनगन -

1. लघु/सीमांत कृषक - समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2. अन्य कृषक - समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |


2.2 "पर ड्राप मोर क्राप" (अदर इंटरवेंशन)घटक

डीजल /विद्युत पम्प- समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000/ - अनुदान देय हैं |