महत्वपूर्ण निर्देश:-
स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप:-
1. समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे |
2. जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा|
3. विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होता अनिवार्य हैं|
क्रय स्वीकृति उपरांत निधारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा |
1. आगामी कार्यवाही हेतु आपके जिले के नीचे दर्शाये पंजीकृत यंत्र/सामग्री डीलरों से
संपर्क करे!
2. लॉटरी के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे
जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
A. आधार कार्ड की कॉपी
B. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
C. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं
जनजाति के कृषक हेतु)
D. बी-1 की प्रति
E. बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)
कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय
स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
3. क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम
से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
4. आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता
नहीं होगी ।
5. कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब उसका आवेदन लॉटरी अंतर्गत चयन सूची मे आया होगा तथा वह सामग्री हेतु
अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी
गई है।
6. लॉटरी अंतर्गत लक्ष्य अनुसार चयन होने पर डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री
के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
7. सामग्री क्रय करने के पूर्व डीलर बदलने की सुविधा प्रत्येक डीलर के लॉगिन में उपलब्ध कराइ गयी है। कृषक इस सुविधा का उपयोग केवल एक बार सामग्री का क्रय करने के पहले कर सकते है। ।
8. योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा
। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें।
अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा
तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
9. डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रत्येक जमा कराई गयी राशि हेतु डीलर को अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाना अनिवार्य होगा।
10. डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय
अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन
में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा
योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की
पात्रता रहेगी।
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